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बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जंगलों के 10 किमी दायरे में आरा मिलों पर रोक बरकरार, 19 याचिकाएं खारिज

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संरक्षित वन क्षेत्रों के आसपास संचालित आरा मिलों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने जंगलों के 10 किलोमीटर के दायरे में आरा मिलों के संचालन पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना को वैध ठहराया है। इसके साथ ही इस मामले में दायर 19 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि संरक्षित वन क्षेत्रों के आसपास पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना आवश्यक है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 10 किलोमीटर बफर जोन संबंधी निर्णय को उचित और कानून सम्मत माना।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा, “हमें दिल्ली जैसा प्रदूषण नहीं चाहिए।” अदालत ने संकेत दिया कि वन क्षेत्रों की सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए इस तरह के प्रतिबंध जरूरी हैं।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब संरक्षित वन क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में संचालित सभी आरा मिलें बंद रहेंगी। अदालत ने राज्य सरकार की अधिसूचना पर अपनी मुहर लगाते हुए स्पष्ट कर दिया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

इस फैसले को राज्य में वन संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।