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महिला उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट सख्त : निलंबित IPS रतनलाल डांगी को एक सप्ताह में शपथपत्र के साथ जवाब देने का आदेश

  महिला उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने निलंबित IPS रतनलाल डांगी से जुड़े प्रकरण पर सख्ती दिखाई है। एक सप्ताह में शपथपत्र के साथ जवाब मांगा। निलंबित आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ महिला पुलिसकर्मी द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की अदालत ने मामले में संबंधित पक्ष को एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।     महिला पुलिसकर्मी ने लगाए गंभीर आरोप हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, बिलासपुर निवासी महिला पुलिसकर्मी वर्तमान में पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन आईजीपी रतनलाल डांगी ने वीडियो कॉल के जरिए...

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