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बिना विभागीय जांच के नहीं दे सकते विभागीय छोटी सजा: हाईकोर्ट

  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को बिना...

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बिना विभागीय जांच के नहीं दे सकते विभागीय छोटी सजा: हाईकोर्ट

  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को बिना विधिवत विभागीय जांच किए छोटी सजा (लघु दंड) नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाता है और संबंधित कर्मचारी आरोपों से इनकार करता है, तो ऐसे में विभागीय जांच कराना अनिवार्य है। दरअसल मामला कोरबा जिले में पदस्थ निरीक्षक (रेडियो) के.के. पाण्डेय से जुड़ा है। उनके खिलाफ पुलिस अधीक्षक, कोरबा द्वारा एक आपराधिक मामले के दौरान लापरवाही के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जवाब संतोषजनक न मानते हुए एसपी ने उन्हें “एक वेतनवृद्धि एक वर्ष के लिए असंचयी प्रभाव से रोकने” की...

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