छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मां-बेटी हत्याकांड मामले में स्पेशल कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप समेत 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं, चौथे आरोपी आर्यन विश्वकर्मा को मरते दम तक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
कोर्ट ने 29 सितंबर को मामले में 4 आरोपियों को हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी माना था। पीड़ित पक्ष के वकील संजय अंबस्ट ने कहा कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का है। कोर्ट से आरोपियों को अधिकतम सजा देने की मांग की जाएगी।
बता दें कि 14 अक्टूबर 2024 को हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी और बेटी की आरोपियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। वारदात से पहले पत्नी से रेप किया गया। इसके बाद चाकू से उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने बेटी के कपड़े उतारकर धारदार हथियार से उसकी भी हत्या कर दी। दोनों के शव नग्न हालत में घर से करीब 5 किलोमीटर दूर फेंक दिए गए थे।
डबल मर्डर केस की सुनवाई न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। 29 सितंबर को दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते समय मख्य आरोपी कलदीप साह हं
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