जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक बड़ा अदालती फैसला सामने आया है। कुनकुरी न्यायालय ने अपनी ही सास की बेरहमी से हत्या करने वाली आरोपी बहू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। यह फैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन की कोर्ट द्वारा सुनाया गया है।
पारिवारिक विवाद में टांगी से किया था जानलेवा हमला
अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला तुमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोनपारा गांव का है। 20 जून 2024 को घर में पारिवारिक विवाद (घरेलू कलह) के चलते बहू ने तैश में आकर अपनी सास पर धारदार हथियार (टांगी/कुल्हाड़ी) से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था।
आरोपी बहू ने सास के गले, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर वार किए थे। हमला इतना घातक था कि बुजुर्ग सास की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।
घटना के बाद से जेल में थी आरोपी बहू
इस जघन्य हत्याकांड के बाद तुमला थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मर्ग कायम किया और आरोपी बहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। पुलिस ने मामले से जुड़े सभी अहम गवाहों और सबूतों को इकट्ठा कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।
कोर्ट ने माना दोषी, सुनाई सख्त सजा
कुनकुरी न्यायालय में मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन ने दोनों पक्षों की दलीलें और पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों को मद्देनजर रखा। अदालत ने बहू को अपनी सास की निर्मम हत्या का मुख्य दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद क्षेत्र में यह मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।



