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Chhattisgarh High Court: विधायक अनुज शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के आदेश, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विधायक एवं छत्तीसगढ़ी अभिनेता अनुज शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर प्रसारित किए जा रहे आपत्तिजनक और मानहानिकारक कंटेंट को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद विवादित पोस्ट, वीडियो और मॉर्फ तस्वीरों को तत्काल हटाने तथा उनकी पहुंच अवरुद्ध करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अकाउंट संचालकों और कंटेंट निर्माताओं को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी पक्षों से विस्तृत जवाब भी तलब किया है।

फर्जी अकाउंट से ट्रोलिंग और आपत्तिजनक सामग्री का आरोप

याचिका में कहा गया है कि फर्जी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए विधायक अनुज शर्मा और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। आरोप है कि उनकी पहचान, छवि और आवाज का कथित दुरुपयोग करते हुए एडिटेड वीडियो, मॉर्फ तस्वीरें, कैरिकेचर और आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किए गए, जिससे उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।