Home KORBA विधायक अनुज शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश

विधायक अनुज शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का आदेश

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विधायक एवं छत्तीसगढ़ी अभिनेता अनुज शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित रूप से चलाए जा रहे ट्रोलिंग और मानहानिकारक अभियान को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।

 

जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक, अश्लील, मॉर्फ की गई तस्वीरों, एडिटेड वीडियो, कैरिकेचर और पोस्ट को तत्काल हटाने तथा उनकी पहुंच अवरुद्ध करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संबंधित अकाउंट संचालकों और कंटेंट निर्माताओं से विस्तृत जवाब भी मांगा गया है।

 

दरअसल याचिका में कहा गया कि फर्जी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए अनुज शर्मा और उनके परिवार को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही है। इसमें उनकी पहचान, छवि और आवाज का कथित रूप से दुरुपयोग कर एडिटेड वीडियो, मॉर्फ तस्वीरें और अपमानजनक सामग्री वायरल की गई, जिससे उनकी वर्षों की सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वाई.सी. शर्मा ने दलील दी कि यह मामला केवल मानहानि का नहीं, बल्कि व्यक्तित्व अधिकार (पर्सनैलिटी राइट्स) और संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत गरिमा एवं प्रतिष्ठा के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। उनका कहना था कि किसी व्यक्ति की पहचान, छवि या आवाज का बिना अनुमति उपयोग कर उसे व्यावसायिक या अन्य उद्देश्य से प्रसारित करना कानून और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने माना कि डिजिटल माध्यमों पर इस प्रकार की सामग्री किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। अदालत ने संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नामित प्रतिवादियों को विवादित लिंक, वीडियो, पोस्ट और कैरिकेचर हटाने के निर्देश देते हुए सभी संबंधित पक्षों से जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।