फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
सोमवार को खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान की ओर से पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है।
उनके वकील अरविंद मउआर ने यह अर्जी लगाई थी। खान सर पर हत्या की कोशिश और हथियारों के अवैध इस्तेमाल का मामला दर्ज है।
खान के सुरक्षाकर्मी मामले में कोर्ट ने मांगे सबूत सोमवार को इसी मामले में जेल में बंद दो सुरक्षाकर्मियों, दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत पर भी सुनवाई हुई। उनके वकील अरविंद मउआर ने प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दलीलें पेश कीं।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस से मामले में जमा किए गए सिलसिलेवार सबूतों की मांग की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।
खान के सुरक्षाकर्मी मामले में कोर्ट ने मांगे सबूत
सोमवार को इसी मामले में जेल में बंद दो सुरक्षाकर्मियों, दीपक कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत पर भी सुनवाई हुई। उनके वकील अरविंद मउआर ने प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दलीलें पेश कीं।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस से मामले में जमा किए गए सिलसिलेवार सबूतों की मांग की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। इन दोनों गार्ड्स को 4 जून को गिरफ्तार किया गया था।
खान सर के गार्ड्स के बयान पर अटैंप्ट टू मर्डर का केस दर्ज
पुलिस ने खान सर के गार्ड्स के बयान पर उनके ऊपर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया है। पुलिस की FIR में बताया गया है कि खान सर ने गार्ड्स से कहा था- तुम गोली चलाओ बाकी मैं देख लूंगा।
उधर, ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना में सोमवार को छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला था।




