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पिता पिता पुत्र को मिला उम्र कैद की सजा, हाईकोर्ट ने रखी बरकरार , दोनों ने मिलकर एक परिवार के तीन लोगों की कर दी थी हत्या 

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिंह डिवीजन बेंच ने महासमुंद के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में अपना फैसला सुनाया। पिता पुत्र को निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा हाईकोर्ट में बरकरार रखी है

 

 

गौर तलब है कि आरोपी परशुराम और उसके बेटे ने एक राय होकर जमीन विवाद को लेकर गायकवाड़ परिवार के तीन लोगों की गला काटकर हत्या कर दी। महासमुंद अदालत में मामले की सुनवाई के बाद पिता पुत्र को उम्र कैद की सजा मिली थी इसके खिलाफ आरोपों हाई कोर्ट गए थे वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और अब सारी जिंदगी जेल में पिता पुत्र को रहना होगा