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एयर एम्बुलेंस कंपनी की लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग सख्त, 7.50 लाख लौटाने का आदेश

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बिलासपुर। कैंसर मरीज को समय पर दिल्ली इलाज के लिए नहीं पहुंचा पाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एयर एम्बुलेंस कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने कंपनी को मरीज के परिजनों से लिए गए 7.50 लाख रुपये वापस करने के साथ ब्याज देने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार, गंभीर रूप से बीमार कैंसर मरीज को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली ले जाने के लिए कंपनी को 7.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। लेकिन कंपनी निर्धारित समय पर सेवा उपलब्ध नहीं करा सकी, जिससे मरीज को समय पर उपचार नहीं मिल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।

मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने माना कि कंपनी की ओर से सेवा में स्पष्ट लापरवाही बरती गई। आयोग ने कंपनी को जमा राशि लौटाने, उस पर ब्याज देने तथा मानसिक प्रताड़ना और वाद व्यय की भरपाई करने का भी निर्देश दिया है।

आयोग के इस फैसले को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।