*बिलासपुर:* छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भरण-पोषण को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि *DNA में पिता साबित हुआ तो बच्चे का भी खर्च उठाना पड़ेगा।*
हाईकोर्ट ने हर माह बच्चे को भी भरण-पोषण देने का आदेश दिया है।
*सीपत निवासी 3 साल के मासूम को हर माह 5 हजार देना होगा*
यह पूरा मामला बिलासपुर के सीपत क्षेत्र का है। कोर्ट ने सीपत निवासी एक व्यक्ति को अपने तीन साल के मासूम बच्चे को *हर माह 5 हजार रुपये* भरण-पोषण के रूप में देने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार, पत्नी ने पहले फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण के लिए याचिका लगाई थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद पत्नी ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने DNA रिपोर्ट के आधार पर पिता को बच्चे के भरण-पोषण का खर्च उठाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले को एक नजीर के तौर पर देखा जा रहा है।





