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शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक : दिव्यांगों के आरक्षण का के मसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित शिक्षक भर्ती एक बार फिर से अटक गई है। तैयाारी कर रहे छात्रों को बड़ा झटका लगा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्तावित लिखित परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

दिव्यांगों के लिए आरक्षण का मुद्दा पहुंचा कोर्ट
दरअसल, शिक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए थे। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत के इस आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा की आगामी तारीखों को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है।

11 और 25 अक्टूबर को होनी थीं परीक्षाएं
कर्मचारी चयन मंडल की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को और शिक्षक पद के लिए परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होनी थी। परीक्षा की तैयारियां भी की जा रही थीं। हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आगे की प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।

2,292 पदों पर होनी है भर्ती
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई से 21 अगस्त 2026 तक चली थी। इसके बाद अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सुधार के लिए 22 से 24 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया था।

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