बिलासपुर। DSP माधुरी धिरही को ASP पद पर पदोन्नति/पोस्टिंग के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। मामले में DPC (विभागीय पदोन्नति समिति) द्वारा तय न्यूनतम बेंचमार्क और पात्रता को लेकर विवाद था।
DPC ने तय किया था 15 अंक का न्यूनतम बेंचमार्क
ASP पद के लिए DPC ने 15 अंक का न्यूनतम बेंचमार्क निर्धारित किया था। माधुरी धिरही को मूल्यांकन में 14 अंक मिले थे। इसके आधार पर DPC ने उन्हें ASP पद के लिए ‘अनफिट’ माना था।
मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से DPC के निर्णय पर सवाल उठाए गए थे।
पात्रता से ASP पद पर पोस्टिंग का अधिकार नहीं
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी पद के लिए पात्र होने मात्र से उस पद पर नियुक्ति या पोस्टिंग का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता। कोर्ट ने यह भी माना कि DPC के निर्णय में मनमानी या भेदभाव साबित नहीं हुआ है।
याचिका हुई खारिज
कोर्ट के समक्ष DPC के निर्णय में किसी तरह की मनमानी अथवा भेदभाव का ठोस आधार सामने नहीं आया। इसके बाद हाईकोर्ट ने माधुरी धिरही की याचिका खारिज कर दी।







