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10 अगस्त से हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू, चीफ जस्टिस की ओर से जारी हुई बेंचवार जिम्मेदारी

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10 अगस्त से हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू, चीफ जस्टिस की ओर से जारी हुई बेंचवार जिम्मेदारी।।

 

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 10 अगस्त 2026 से नया रोस्टर लागू होगा। चीफ जस्टिस की ओर से 4 अगस्त को जारी रोस्टर में डिविजन बेंच और सिंगल बेंच के लिए अलग-अलग मामलों का निर्धारण किया गया है। नया रोस्टर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। डिविजन बेंच-1 में चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच जनहित याचिका, रिट अपील, हेबियस कॉर्पस, आपराधिक अपील सहित विभिन्न मामलों की सुनवाई करेगी। डिविजन बेंच-2 में जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल आपराधिक मामलों तथा वर्ष 2022 तक के अल्ट्रा वायर्स मामलों की सुनवाई करेंगे। डिविजन बेंच-3 में वर्ष 2016 से आगे की एक्विटल अपील और डिविजन बेंच-4 में सिविल, कंपनी, टैक्स व वैवाहिक मामलों से जुड़े अपीलों की सुनवाई होगी।सिंगल बेंच में भी मामलों का वर्षवार और विषयवार बंटवारा किया गया है। चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच में जमानत आवेदन, आपराधिक पुनरीक्षण, ट्रांसफर याचिका और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई होगी। इसके अलावा अलग-अलग सिंगल बेंच को सर्विस रिट, सिविल रिवीजन, मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामले, आपराधिक अपील, दूसरी अपील और अन्य मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। रोस्टर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कुछ सिंगल बेंच में दोपहर 2:15 बजे से या संबंधित डिविजन बेंच की सूची पूरी होने के बाद निर्धारित मामलों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 4 अगस्त 2026 को नया रोस्टर जारी किया है।