हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले शिक्षिका के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। 30 जून की सुबह 11 बजे तक उनके पदोन्नत पद पर नए स्कूल में ज्वाइनिंग दी जाए।
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले शिक्षिका के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शासन को आदेश दिया है कि 30 जून की सुबह 11 बजे तक उनके पदोन्नत पद पर नए स्कूल में ज्वाइनिंग दी जाए। दरअसल याचिकाकर्ता मीना सिंह सरगुडा ते अंबिकापुर ब्लाक के पूर्व माध्यमिक शाला बंधियाचुआ में पदस्थ थीं।
विभाग द्वारा उनका प्रमोशन कर उन्हें नए स्थान पूर्व माध्यमिक शाला बंधा ब्लाक लखनपुर में पदोन्नत किया गया। इसके बाद शिक्षिका को उनके मूल स्कूल बंधियाचुआ से तो कार्यमुक्त कर दिया गया था, लेकिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीईओ अंबिकापुर द्वारा तकनीकी रूप से रिलिव नहीं किए जाने के कारण वे लखनपुर के नए स्कूल में वे अपनी जॉइनिंग नहीं दे पा रही थी।प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय (K-12)
आदेश के पालन की मानिटरिंग करेगा कोर्ट याचिका की सुनवाई जस्टिस
बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता मीना सिंह को 30 जून की सुबह 11 बजे तक हर हाल में पूर्व माध्यमिक शाला बंधा, ब्लॉक लखनपुर में पदोन्नत पद पर ज्वाइन करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता को यह भी निर्देश दिया कि वे आज ही मतलब कि सोमवार की दोपहर 2:15 बजे तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रशासन को इस आदेश की आधिकारिक सूचना आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित करें। हाईकोर्ट ने मामले की शिकायतों को देखते हुए याचिका को 30 जून को दोबारा कोर्ट में लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोर्ट के आदेश का पालन हुआ है या नहीं





