न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने युवक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ-साथ 15 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया है।
जांजगीर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में शराब पीकर बाइक चलाने वाले एक युवक को अदालत ने ऐसी सजा सुनाई है, जिसकी जिलेभर में चर्चा हो रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने युवक पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ-साथ 15 दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया है।
चौक-चौराहों पर लोगों को करेगा जागरूक
अदालत के निर्देश के अनुसार आरोपी युवक अब शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को शराब पीकर वाहन न चलाने के लिए जागरुक करेगा। उसे ट्रैफिक नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा का संदेश देना होगा, कोर्ट के इस फैसले को लोगों में जागरुकता बढ़ाने की दिशा में एक अलग पहल माना जा रहा है।
पहले भी पकड़ा जा चुका है युवक
जानकारी के मुताबिक यह पहली बार नहीं था जब युवक को इस तरह पकड़ा गया हो, इससे पहले भी शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका था।
जिले में पहली बार दी ऐसी सजा
जांजगीर में शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में आमतौर पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस बार कोर्ट ने सामुदायिक सेवा को सजा का हिस्सा बनाकर नया संदेश देने की कोशिश की है। लोगों का मानना है कि ऐसी सजा से न केवल आरोपी को सबक मिलेगा, बल्कि समाज में भी सड़क सुरक्षा को लेकर जागरुकता बढ़ेगी




