त्रुटियों में सुधार नहीं करने पर 2742 समितियों का पंजीयन आवेदन निरस्त

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रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़ ने अनेक समितियों को उनके आवेदन पत्रों में पाई गई आपत्तियों के सुधार हेतु ऑनलाइन सूचना भेजी थी। समितियों ने छह माह से अधिक समय बीत जाने पर भी सुधार नहीं किया। इस कारण 2742 आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया है तथा इनसे प्राप्त पंजीयन शुल्क को राजसात किया गया है।

इसी प्रकार जो समितियां अधिनियम की धारा 27 एवं 28 के अनुसार अपना वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं। उन्हें नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब न मिलने की स्थिति में संबंधित समितियों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। इसी क्रम में सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसायटी, जिला दुर्ग का पंजीयन भी निरस्त किया गया है।

वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करने पर 15 समितियों को पंजीयन निरस्त करने नोटिस

इसके अलावा 15 अन्य समितियों को भी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न करने पर पंजीयन निरस्तीकरण नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 37 के तहत सिविल न्यायालय में परिवाद (मुकदमा) दायर करने की कार्यवाही की जाएगी।

कार्रवाई जारी रहेगी

रजिस्ट्रार , फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ पद्मनी भोई साहू ने कहा कि अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने और पंजीकृत समितियों की जवाबदेही बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।