Home छत्तीसगढ़ स्कूलों में मंत्रोपचार के खिलाफ याचिका खारिज, हाईकोर्ट से अब्दुल सलमान रिज़वी...

स्कूलों में मंत्रोपचार के खिलाफ याचिका खारिज, हाईकोर्ट से अब्दुल सलमान रिज़वी को झटका

0
8

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में मंत्रोच्चार को अनिवार्य किए जाने संबंधी शासन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलमान रिज़वी को बड़ा झटका लगा है।

रिज़वी ने शासन के आदेश को भारतीय संविधान का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और आदेश को निरस्त करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस की एकल पीठ में हुई, जहां याचिका को खारिज कर दिया गया।