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सुप्रीम कोर्ट तक मार्च पर राहुल को नोटिस:CJI बोले- हमें कोई धमका नहीं सकता, जानते हैं कोर्ट के बाहर क्या कह रहे और अंदर क्या

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बाराखंभा से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस को नोटिस जारी किया गया है। CJI सूर्यकांत ने गुरुवार को कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट को डराने या धमकाने की कोशिश नहीं कर सकता।

CJI ने सुप्रीम कोर्ट में SIR के विरोध प्रदर्शन और मार्च से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। राहुल गांधी और 13 अन्य की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग (ECI) को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल का नाम लिए बिना यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक से उसके आचरण के बारे में सवाल करना चाहते हैं। उन्हें सफाई देनी होगी। याचिका दायर करने से पहले INDIA ब्लॉक ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था।

कोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए

वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट से उन CCTV फुटेज को सुरक्षित करवाने के लिए अंतरिम आदेश देने की मांग की, जो राहुल के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के हैं। आरोप है कि तब उन्होंने गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का दिया था।

इस पर जस्टिस बागची ने सभी कानूनी एजेंसियों को CCTV और अन्य डिजिटल फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। यह भी कहा है कि इन्हें कोई भी आकर जमा करा सकता है।

प्रदर्शन बुलाने वालों की जिम्मेदारी तय करने की मांग वाली याचिका पर CJI सूर्यकांत ने नोटिस जारी किया। इसमें मांग की गई है कि प्रदर्शन बुलाने वाला व्यक्ति दूसरों पर पड़ने वाले परिणामों की जिम्मेदारी भी ले।

तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के बाहर की है, जहां राहुल एक महिला का कंधा पकड़कर उसे हटाते दिख रहे हैं।
तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के बाहर की है, जहां राहुल एक महिला का कंधा पकड़कर उसे हटाते दिख रहे हैं।

केरल कांग्रेस की पोस्ट CJI की अवमानना कहा

राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट परिसर में मार्च को चैलेंज करते हुए याचिका दायर की गई है। इसमें केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट को कोर्ट की अवमानना बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका के मुताबिक यह पोस्ट CJI के खिलाफ थी। यह पोस्ट डिलीट की जा चुकी है।

CJI ने ज्ञापन लेने से मना किया, विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट मार्च निकाला

विपक्ष की तरफ से यह याचिका चीफ जस्टिस सूर्यकांत के मिलने से इनकार के बाद दाखिल की गई थी। 11 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को पत्र लिखा था और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। सीजेआई ने मना कर दिया था।

फिर राहुल, प्रियंका, खड़गे के साथ अन्य विपक्षी सांसद 12 अक्टूबर की शाम अचानक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए। उससे पहले सांसदों ने दिल्ली के बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था।

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