*बिलासपुर:* छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी पुलिस थानों की CCTV व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि *CCTV कैमरे हर समय चालू रहें और फुटेज को सुरक्षित रखा जाना जरूरी है।*
*गौरेला थाने का मामला*
दरअसल, गौरेला थाने की सितंबर 2024 की CCTV फुटेज 18 महीने बाद सिस्टम से डिलीट हो गई थी। NDPS के आरोपियों ने अपनी गिरफ्तारी और थाने में हुई कार्यवाही को लेकर CCTV फुटेज की मांग की थी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि स्टोरेज फुल होने के कारण फुटेज ऑटो-डिलीट हो गई।
इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है।
*हाईकोर्ट ने दिए ये बड़े निर्देश:*
– सभी थानों में CCTV कैमरे 24×7 चालू रहें।
– नियमित निरीक्षण किया जाए।
– पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था हो।
– पावर बैकअप अनिवार्य रूप से हो।
– फुटेज संरक्षण में लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाए।
कोर्ट ने प्रदेश के *सभी थानों में CCTV सिस्टम को अपग्रेड करने* के निर्देश भी दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति न बने और पारदर्शिता बनी रहे।






