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छत्तीसगढ़ः यदि रास्ते पर मिले पैसे कोई रख ले तो यह चोरी नहीं, जानिए 25 लाख गुम होने के मामले में कोर्ट ने क्या कहा…

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ACN18.COM बालोद /  25 लाख रुपये गुम हो जाने के मामले में नया मोड़ आया है. एक तरफ जहां पुलिस ने व्यापारी के बयान के आधार पर आरोपी दंपत्ति के खिलाफ धारा 379 यानी चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया, तो वहीं अब कोर्ट ने घटना को ध्यान में रखते हुए चोरी की धारा हटाने और सरकारी वकील से मिलने की हिदायत दी है.

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दरअसल मामला सोमवार दोपहर का है. जब बालोद के एक बड़े थोक व्यापारी ताराचंद सांखला का बेटा 25 लाख रुपये लेकर अपने घर से बैंक जा रहा था. इसी दौरान शहर के पुराना बस स्टैंड के पास उसका पैसों से भरा बैग गिर गया. जिसके बाद व्यापारी ने बालोद थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई.

पुलिस को कोर्ट की हिदायत

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन के दौरान 24 घंटे में 25 लाख से भरे बैग सहित मामले में दानीटोला निवासी दंपत्ति को गिरफ्तार किया. जिसके बाद जब दोनों को बालोद जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया तो, कोर्ट ने पुलिस की ओर से उन दोनों के खिलाफ लगाए गए चोरी की धारा 379 को सुधार करने की हिदायद दी, साथ ही पुलिस से सरकारी वकील से मुलाकात करने की बात कही.

दंपत्ति को मुचलके पर छोड़ा

पुलिस मामले को खारिज करती है या समझौता करने के लिए दोनों पक्षों को राजी करती है यह अभी स्पष्ट नहीं है. फिलहाल बालोद पुलिस का कहना है कि धारा 403 के तहत मुकदमा दर्ज कर इस्तगासा पेश किया जा रहा है. दंपत्ति को मुचलके पर छोड़ दिया गया है.

एक मांग पर नहीं बन सकी सहमति, जारी है वन विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन

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