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किसानों को बड़ी राहत : धान बेचने के लिए सह खातेदारों का एग्रीस्टेक पंजीयन जरूरी नहीं, आदेश जारी

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प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। इसके मुताबिक अब केवल लंबरदार को ही एग्रीस्टेक पंजीकृत होना अनिवार्य है।

सह खातेदारों के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन अब अनिवार्य नहीं

 

कितने खातेदारों ने करा लिए पंजीयन, कोई रिकार्ड नहीं

खाते में शामिल सभी किसानों के एग्रीस्टेक पंजीयन को अनिवार्य करने के बाद हड़बड़ाए किसान बड़ी संख्या में एग्रीस्टेक पंजीयन कराने सेंटर में पहुंचते रहे। जबकि जिले के किसी भी विभाग के पास इस बात की डिटेल नहीं है कि अब तक कितने खातों के शत प्रतिशत किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन पूर्ण हो चुका चुका है व कितने खाते अभी भी इससे छूटे हैं। अधीक्षक भू-अभिलेख केएस यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि कितने खातों के सारे सह खातेदारों के द्वारा भी अपना पंजीयन कार्य पूरा करा लिया गया है इस बात का विभाग में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। 

की गई नई व्यवस्था
खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने बताया कि, खाते में दर्ज सारे सह खातेदार किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन अब आवश्यक नहीं है।। धान बेचने के लिए केवल लंबरदार का पंजीयन अनिवार्य है। शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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