Home Astrology प्रदेश के पेंशनरों को HC से बड़ी राहत।।

प्रदेश के पेंशनरों को HC से बड़ी राहत।।

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–छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के हजारों पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए छठवें और सातवें वेतनमान के बकाया एरियर के भुगतान का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 120 दिनों के भीतर पात्र पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान किया जाए। यह आदेश मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49 के तहत पारित किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज के प्रांताध्यक्ष चेतन भारती द्वारा 12 अगस्त 2021 को याचिका दायर किया गया था। याचिका में बताया गया था कि लंबे समय से पेंशनरों को वेतनमान संशोधन का एरियर नहीं मिल रहा है। इस संबंध में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्रियों एवं मुख्य सचिवों को कई बार पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन समाधान नहीं होने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49(6) की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि वित्तीय देनदारियों को लेकर राज्यों के बीच सहमति की अनिवार्यता पेंशनरों के वैधानिक अधिकारों में बाधा नहीं बन सकती। कोर्ट ने पूर्व में दिए गए डॉ. सुरेंद्र नारायण गुप्ता मामले के फैसले का हवाला देते हुए छठवें और सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट के आदेश के अनुसार, एक जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि का 32 माह का एरियर मिलेगा। वहीं, एक जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि का 27 माह का एरियर दिया जाएगा। हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के हजारों पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।