रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नागरिकों के हित में सम्पत्ति कर भुगतान में विशेष छूट देने का बड़ा फैसला लिया गया है. ऐसे में राज्य में सम्पत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल तक कर दी गई हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश तथा नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉ. शिव डहरिया की पहल पर अंतिम तिथि में 30 दिन की विशेष छूट प्रदान करते हुए नागरिकों की सुविधा के लिए एक महीना का अतिरिक्त अवसर दिया गया है.
दरअसल, गत वर्षो में महामारी(कोविड -19) को ध्यान में रखते हुए संपत्तिकर और विवरणी जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च में विशेष छूट प्रदान करते हुए अतिरिक्त समय दिया गया था. इस साल 2022-23 की सम्पत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए पूर्व में दिए गए छूट की समयसीमा 15 अप्रैल 2023 को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2023 तक कर दी गई है.
इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर, आयुक्त तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को जारी पत्र में कहा गया है कि, नागरिकों द्वारा कार्यालय में आकर संम्पत्ति कर के भुगतान की स्थिति में, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाए. फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संम्पत्ति कर की वसूली की जाए और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए.