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जनपद पंचायत नवागढ़ में श्री राम लला दर्शन योजना के क्रियान्वयन पर उठे सवाल, मानवाधिकार ट्रस्ट  के प्रदेश अध्यक्ष ने मांगी जानकारी

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Acn18. Com.नवागढ़ / जांजगीर-चांपा.

भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट के प्रदेश अध्यक्ष सरयू प्रसाद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत जनपद पंचायत नवागढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह लोक सूचना अधिकारी को एक विस्तृत आवेदन भेजकर ‘श्री राम लला दर्शन योजना’ (निःशुल्क सेवा) से जुड़े नियमों, दिशा-निर्देशों और अब तक हुए यात्रियों के चयन की अद्यतन जानकारी मांगी है।

​इस आरटीआई आवेदन के जरिए शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना में पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करने की मांग की गई है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि योजना का लाभ वास्तविक और पात्र जरूरतमंदों तक ही पहुंच रहा है।

​मांगी गई प्रमुख जानकारियां

​पात्रता एवं अपात्रता के दिशा-निर्देश: जनपद अंतर्गत योजना का लाभ लेने के लिए शासन द्वारा जारी विस्तृत गाइडलाइन और नियमों की प्रमाणित प्रति।

​शासकीय कर्मचारियों की स्थिति: वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत या सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) कर्मचारियों के इस योजना के तहत पात्र होने या न होने से संबंधित स्पष्ट शासकीय आदेश की प्रति।

​चयन प्रक्रिया का विवरण: जनपद स्तर पर यात्रियों का अंतिम चयन वरिष्ठता के आधार पर किया जाता है या लॉटरी सिस्टम के माध्यम से, तथा इसके लिए गठित चयन समिति की कार्यप्रणाली का ब्योरा।

​आवश्यक दस्तावेजों की सूची: आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों (जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आदि) की आधिकारिक सूची।

​अब तक लाभान्वित यात्रियों के आंकड़े: योजना के शुभारंभ से लेकर वर्तमान तिथि तक नवागढ़ जनपद पंचायत से कुल कितने यात्री यात्रा कर चुके हैं, इसकी तिथि-वार और जत्थे-वार कुल संख्या।

​आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क के रूप में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर (IPO क्रमांक: 69F 292116) भी आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। अब देखना यह होगा कि जनपद पंचायत प्रशासन द्वारा आरटीआई अधिनियम के निर्धारित समयावधि के भीतर क्या और किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

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