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 राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, आय से अधिक संपत्ति मामले में क्या है पूरा विवाद?

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका और जांच की प्रगति को लेकर निर्देश जारी किए थे। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ इस मामले को सुन सकती है।

 

 

हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

यह पूरा मामला राहुल गांधी पर लगाए गए आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के आरोपों से संबंधित है। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई से जांच की प्रगति को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी थी। 20 जुलाई को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने सीबीआई की ओर से पेश किए गए जवाब पर असंतोष जताया था। अदालत ने एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस हलफनामे में राहुल गांधी से संबंधित संपत्ति के आरोपों की जांच में अब तक हुई प्रगति का विस्तृत विवरण देने को कहा गया था।

 

ED को लेकर भी हाई कोर्ट ने दिया था निर्देश

 

हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को लेकर भी अहम टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि अगर जांच के दौरान एजेंसी को किसी तरह की अवैधता से संबंधित सामग्री या दस्तावेज मिलते हैं, तो वह कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई कर सकती है। अब राहुल गांधी ने हाई कोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

 

कहां से शुरू हुआ पूरा मामला?

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल आपराधिक रिट याचिका के बाद सामने आया। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की कथित संपत्ति से जुड़े आरोपों की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जांच की स्थिति को लेकर केंद्रीय एजेंसियों से जानकारी मांगी।

 

 

सीबीआई के हलफनामे पर कोर्ट ने उठाए थे सवाल

हाई कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे को पर्याप्त नहीं माना था। अदालत का कहना था कि जवाब में राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर याचिकाकर्ता की शिकायत पर हुई जांच की प्रगति का पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी को नया और विस्तृत हलफनामा व्यक्तिगत रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया था।

 

पहले भी राहुल गांधी पर लगाए गए हैं दूसरे आरोप

याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर इससे पहले भी राहुल गांधी को लेकर अदालत में याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। इनमें राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से संबंधित आरोप भी शामिल रहे हैं। अब आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इस विवाद ने नया कानूनी मोड़ ले लिया है।

 

17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में नजरें

फिलहाल इस मामले में अगला अहम पड़ाव सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है। राहुल गांधी की याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले की आगे की कानूनी दिशा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है