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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, 11 बड़े फैसलों पर लगी मुहर*   *बिजली भुगतान, बस्तर फाइटर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निजी विश्वविद्यालयों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय

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मुख्यमंत्री *श्री विष्णु देव साय* की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और सुशासन से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

 

*कैबिनेट के प्रमुख निर्णय*

 

*1. बिजली भुगतान के लिए DDM व्यवस्था लागू*

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा NTPC सहित CPSUs से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान की सुरक्षा के लिए अब त्रिपक्षीय अनुबंध के स्थान पर *RBI के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट – DDM* व्यवस्था लागू होगी। इससे बिजली आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा।

 

*2. बस्तर फाइटर्स भर्ती नियमों में संशोधन*

छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल “बस्तर फाइटर्स” फाइटर आरक्षक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई।

 

*3. निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए प्रावधान*

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी। अब विन्यास निधि के स्थान पर *रक्षित निधि* का प्रावधान होगा। यूजीसी मानकों के अनुरूप आधारभूत संरचना, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं अनिवार्य की गईं। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

 

*4. वाणिज्यिक कर अधिकरण समाप्त*

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी। जीएसटी लागू होने के बाद मामलों में कमी को देखते हुए *वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त* कर लंबित प्रकरण राजस्व मंडल को हस्तांतरित किए जाएंगे।

 

*5. जीएसटी कानून सरल होगा*

छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी। निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी वाले उद्योगों के लिए *रिफंड प्रक्रिया तेज और पारदर्शी* होगी। इससे राजस्व में वृद्धि और करदाताओं को सुविधा मिलेगी।

 

*6. औद्योगिक निवेश को बढ़ावा*

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक 2026 पास। अन्य अग्रणी राज्यों की नीतियों के आधार पर निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और पारदर्शी प्रक्रिया मिलेगी।

 

*7. देश का पहला ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ विधेयक*

छत्तीसगढ़ *ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026* लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। इसमें *Deemed Permission, Self-certification, Third-party Verification, Risk-based Inspection* जैसे प्रावधान हैं। इससे उद्योग लगाने की प्रक्रिया सरल, डिजिटल और समयबद्ध होगी।

 

*8. NRDA में OTS योजना 2026 को मंजूरी*

नवा रायपुर में भूखंडों और परिसरों पर बकाया ब्याज व अधिभार में राहत के लिए *वन टाइम सेटलमेंट योजना* लागू होगी। इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी और मुकदमेबाजी कम होगी।

 

*9. जल प्रदूषण कानून में संशोधन*

केंद्र के जल प्रदूषण निवारण संशोधन अधिनियम 2024 को राज्य में अंगीकार करने का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा। छोटे उल्लंघनों पर अब आर्थिक दंड लगेगा, जिससे अनुपालन आसान होगा।

 

*10. किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन*

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन को मंजूरी। खाली मकानों को किराए पर देने को बढ़ावा मिलेगा और किरायेदारी विवादों का त्वरित निपटारा होगा। यह केंद्र के आदर्श किरायेदारी अधिनियम 2021 के अनुरूप है।

 

*11. राजनांदगांव में बनेगा 2000 सीट का ऑडिटोरियम*

राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए शासकीय भूमि के आबंटन को मंजूरी दी गई।

 

कैबिनेट के इन निर्णयों से राज्य में निवेश, रोजगार, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों को नई गति मिलने की उम्मीद है।