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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार वैध, सिंगल बेंच का आदेश रद्द

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बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद को लेकर अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारी को पद से हटाने का निर्देश दिया गया था।

मामला अश्वनी गुरडेकर से जुड़ा है, जो मूल रूप से डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने 14 मार्च 2024 को उन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था।

इस नियुक्ति को चुनौती देते हुए डॉ. राकेश गुप्ता ने याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि यह नियुक्ति फार्मेसी काउंसिल नियम, 1978 के प्रावधानों के खिलाफ है। सिंगल बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए आदेश रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ रिट अपील दायर की गई।

डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि नियमित नियुक्ति होने तक किसी अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देना केवल अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है, इसे वैधानिक पद पर नियमित नियुक्ति नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ‘क्वो वारंटो’ रिट तभी जारी की जा सकती है, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक वैधानिक पद पर नियमित रूप से नियुक्त हो और उसकी नियुक्ति कानून के विपरीत हो।