रायगढ़ में दोस्त के घर में घुसकर उसकी माँ से छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने के आरोप में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में महिला से छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतरारोड़ थाना क्षेत्र में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी घर में घुसकर महिला के साथ गलत हरकत करने लगा और विरोध करने पर मारपीट कर धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
घर में अकेली महिला को देख घुसा आरोपी
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी शशिरंजन द्विवेदी ट्रक चालक है और उसके बेटे से परिचय होने के कारण उसका घर में आना-जाना था। महिला के अनुसार, 29 अप्रैल 2026 को घर के अन्य सदस्य बाहर गए हुए थे और वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी घर के भीतर घुस आया और गलत नियत से महिला का हाथ और बांह पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा।
विरोध करने पर की मारपीट
महिला ने जब आरोपी का विरोध किया तो वह जबरदस्ती करने लगा। विरोध बढ़ने पर आरोपी ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की और धमकी भी दी। पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर अपनी मां के घर पहुंची और बाद में अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी।
बेटे को भी दी धमकी
महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 2 मई 2026 को आरोपी ने उसके बेटे को फोन कर धमकी भी दी। इसके बाद 4 मई को पीड़िता थाना कोतरारोड़ पहुंची और मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।
आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
महिला की शिकायत पर थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 135/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 76, 331(5) और 115(2) के तहत मामला कायम कर आरोपी शशिरंजन द्विवेदी (31 वर्ष) निवासी दरूआ जिला पलामू झारखंड, हाल निवासी कोतरारोड़ रायगढ़ को दबिश देकर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया




