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महाकुंभ भगदड़ पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार:कहा- घटना दुर्भाग्यपूर्ण, हाईकोर्ट जाएं; याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन्स की मांग

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acn18.com  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन्स जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर संज्ञान लिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को कुंभ में भगदड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा।

दरअसल, कुंभ में भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल की थी। इसमें देशभर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश देने और नियमों का पालन कराने की मांग की गई थी।

मौनी अमावस्या पर 28/29 जनवरी की रात करीब डेढ़ बजे संगम नोज पर भगदड़ मच गई थी। भीड़ ने लोगों को कुचल दिया था। सरकार के मुताबिक, 30 लोगों की मौत हुई और 60 घायल हो गए थे।

तस्वीर में नीली शर्ट में जोखूराम हैं, जो अपने चाचा ननकनराम के शव का हाथ पकड़े हुए दिखे थे।

संगम नोज पर हादसे के बाद बिखरा पड़ा लोगों का सामान।