acn18.com कोरबा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नगर पालिका निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद को जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले में राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही इस विषय पर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। 18 मार्च को कोरबा एसडीएम ने जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की रिपोर्ट पर महापौर के लिए जारी किए गए अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को निलंबित कर दिया था। इसके बाद राज किशोर ने राहत पाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि वह इस मामले को 6 सप्ताह के भीतर अंतिम रूप से निराकृत करें।
जाति प्रमाण पत्र के मामले में महापौर को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की
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