युक्तियुक्तकरण के बाद जॉइनिंग नहीं करने वाले 138 शिक्षकों का हो सकता है निलंबन, दो दिनों का दिया अल्टीमेटम
दुर्ग। युक्तियुक्तकरण के तहत काउंसलिंग के बाद शिक्षकों के पदस्थापना आदेश जारी किये थे।मगर इस आदेश के विरूद्ध जिले के प्रभावित 147 शिक्षकों ने पदस्थापना ग्रहण न कर उच्च न्यायालय बिलासपुर में वाद दायर कर दिया। कल इस मामले में 147 प्रकरणों की सुनवाई हुई, जिसमे से 138 प्रकरणों को अमान्य एवं 9 प्रकरणों को मान्य किया गया।
इसी के मद्देनजर जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुये संबंधित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने को कहा है। 18 जुलाई तक अगर शिक्षक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्देश दिया हैं। नीचे पढ़ें
“जिला स्तरीय समिति द्वारा युक्तियुक्तकरण के तहत काउसंलिंग उपरांत शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध युक्तियुक्तकरण में जिले के प्रभावित शिक्षकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में वाद दायर किया गया है। 16.07.2025 तक कुल 147 प्रकरणों की सुनवाई जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। जिसमें कुल 138 प्रकरणों को अमान्य एवं 9 प्रकरणों को मान्य किया गया है।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तरीय समिति के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देश का पालन करते हुए उक्त प्रकरणों में प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर सुनवाई कर निराकृत किया जा चुका है। निराकरण उपरांत शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देश थे।
आपके विकासखण्डों में जिन शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किए है उन्हें 18.7.2025 तक युक्युिक्तकरण उपरांत पदांकित शाला में कार्यभार ग्रहण करावें। यदि 18.7.2025 तक जो शिक्षक कार्यभार ग्रहण नहीं करेगें उनके निलंबन का प्रस्ताव प्रेषित करें।”



