acn18.com नई दिल्ली/ दिल्ली को आज नया मेयर मिलेगा। पिछले साल 8 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव के नतीजे आए थे। इसमें AAP ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं। आज AAP की शैली ओबेरॉय और BJP की रेखा गुप्ता के बीच मुकाबला है। इनके अलावा तीसरे कैंडिडेट आशु ठाकुर भी मैदान में हैं। कांग्रेस ने मेयर चुनाव में शामिल होने से इनकार कर दिया है।
17 फरवरी को मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है। इसके बाद मेयर चुनाव में वोटिंग की चौथी कोशिश बुधवार को हो रही है।
मेयर चुनाव से जुड़े अपडेट्स…
- सबसे पहले सांसद और विधायक वोटिंग करने आए, इसके बाद पार्षदों की वोटिंश चल रही है।
- प्रोटेम स्पीकर सत्या शर्मा ने सदन में मौजूद पार्षदों से कहा कि वे शांतिपूर्वक मतदान करें।
- कांग्रेस MCD इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है।
- चुनाव शुरू होने से पहले MCD के बाहर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किया गया है।
जानिए आज से पहले चुनाव पर हंगामा क्यों हुआ
हंगामे की वजह LG वीके सक्सेना की ओर से मनोनीत 10 MCD सदस्यों को वोट देने की अनुमति का फैसला था। इसे लेकर AAP की मेयर प्रत्याशी शैली ओबेरॉय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थीं। इसमें मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोटिंग राइट देने के फैसले को चुनौती दी गई। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने AAP के पक्ष में फैसला सुनाया था। 24 घंटों के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा था।
मेयर के साथ डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के लिए 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को 3 बार कोशिशें हुईं, लेकिन हर बार भाजपा और AAP के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हो गई।
आप के पास 151 पार्षद हैं, जिनमें से 134 चुने हुए और 13 विधायक, 3 सांसद और निर्दलीय पार्षद सपोर्ट में हैं। जबकि BJP के पक्ष में 112 पार्षद हैं, जिनमें 104 चुने हुए पार्षद, 7 सांसद और 1 विधायक हैं।
तीन बैठकों में AAP-BJP का हंगामा
- 6 जनवरी: MCD मुख्यालय में AAP और BJP के सदस्य आपस में भिड़ गए। हंगामे की वजह से मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी।
- 24 जनवरी: 6 जनवरी को हुए हंगामे की वजह से मुख्यालय में पुलिस को तैनात करना पड़ा। हालांकि, इसके बाद दोनों पार्टियों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस वजह से सदन दोबारा स्थगित करना पड़ा।
- 6 फरवरी: मेयर चुनाव तीसरी बार टल गया। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट की मंजूरी मिलने के बाद भाजपा और AAP के मेंबर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद MCD सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
SC ने कहा- नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं
दिल्ली मेयर चुनाव के मुद्दे पर 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहली मीटिंग में ये चुनाव करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग का हक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर के चुनाव के बाद ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो सकता है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा- इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि मेयर बैठकों का संचालन करेंगे। मेयर का चुनाव पहले होना चाहिए। फिर डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
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