spot_img

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषेध,जानिए किस समय तक कर सकते है उपयोग

Must Read

कोरबा 16 मार्च 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत ने आदेश जारी कर कोरबा जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्य समाप्ति तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। उन्होने कहा है कि निर्वाचन प्रचार व अन्य आवश्यक कार्य हेतु क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।

377FansLike
57FollowersFollow
377FansLike
57FollowersFollow
Latest News

पेंड्रा में मालगाड़ी के 23 डिब्बे डिरेल:इंजन सहित पटरी से उतरकर पलटे, ट्रैक पर कोयले का ढेर, 6 ट्रेनें कैंसिल; 9 का रूट-डायवर्ट

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मंगलवार को कोयला ले जा रही मालगाड़ी डिरेल हो गई। इंजन सहित 23 डिब्बे...

More Articles Like This

- Advertisement -