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53 किलो गांजा तस्करी मामले में दो तस्करों को 10-10 साल की सजा, धमतरी पुलिस को मिली बड़ी न्यायिक सफलता

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धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में पुलिस को बड़ी न्यायिक सफलता मिली है। 53 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के निवासी हैं और ओडिशा से बोराई मार्ग के जरिए गांजे की तस्करी कर रहे थे। धमतरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 53 किलोग्राम गांजा जब्त किया था।

मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत 10-10 साल के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

धमतरी पुलिस ने इस फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी न्यायिक सफलता बताया है। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में प्रभावी विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सजा दिलाई जा रही है।

इस प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले विवेचक रामकृष्ण साहू को पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की गई है।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के कारोबार और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।