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हत्या के आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा, फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सुनाया फैसला, साल भर पहले हुई थी वारदात

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Acn18.com/करतला थानांतर्गत कृष्णा गंगवाने की हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। साल भर पहले हुई हत्या के इस जघन्य वारदात में फास्ट ट्रेक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनलाई है। आरोपियों ने कृष्णा की हत्या कर उसे जूट के बोरे में भरकर आग के हवाले कर दिया था जिसकी अधजली लाश पुलिस को सड़क किनारे खेत पर मिली थी।

करतला थाना क्षेत्र में साल भर पहले हुए हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 4 मार्च 2022 की रात आरोपियों ने कृष्णा गंगवाने की हत्या कर उसके शव को जूट के बोरे में भरकर आग के हवाले कर दिया था। पुलिस को मृतक की लाश अधजली अवस्था में सड़क किनारे खेत पर मिली थी। मामले में पुलिस ने अमन भवरे, रामजन्म यादव,राजू यादव समेत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था। करतला के तात्कालीन थाना प्रभारी राजेश चंद्रवंशी ने मामले की बारिकी से जांच पड़ताल चार्जशीट कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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