acn18.com नई दिल्ली/ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में मौजूद शत्रु संपत्ति बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि ये वो संपत्तियां हैं जिनके मालिक पाकिस्तान या चीन जा चुके हैं और वहीं की नागरिकता ले चुके हैं। देश में 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब एक लाख करोड़ रुपए है। इन शत्रु संपत्तियों का संरक्षक Custodian of Enemy Property for India (CEPI) है। शत्रु संपत्ति कानून के तहत CEPI का गठन किया गया था।
गृह मंत्रालय ने शत्रु संपत्तियों के निपटारे के लिए दिशा-निर्देशों में कुछ बदलाव किया है। इन बदलावों के तहत जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर द्वारा इन शत्रु संपत्तियों को खाली कराया जाएगा और उसके बाद इन संपत्तियों की बिक्री की जाएगी। दिशा निर्देशों के तहत अगर शत्रु संपत्ति की कीमत एक करोड़ रुपए से कम है तो CEPI पहले इन संपत्तियों पर काबिज लोगों से ही इन्हें खरीदने की पेशकश करेगा। अगर संपत्ति पर रह रहे लोग इसे खरीदने से इनकार कर देते हैं तो फिर इन्हें गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत बेचा जाएगा।