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गिरफ्तारी से बचने ऋचा जोगी पहुंची हाईकोर्ट:फर्जी ST जाति प्रमाणपत्र पर दर्ज है FIR, अग्रिम जमानत की याचिका पर कोर्ट ने मंगवाई केस डायरी

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acn18.com बिलासपुर/छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने केस डायरी मंगाई है। दरअसल, फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में उनके खिलाफ मुंगेली के कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अब हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत आवेदन पहले ही खारिज हो चुकी है।

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आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे ने ऋचा जोगी की ओर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र पेश करने की शिकायत मुंगेली के सिटी कोतवाली थाने में की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने उनकी आदिवासी जाति प्रमाणपत्र को फर्जी बताया है और इस मामले में FIR कराने के निर्देश दिए हैं। इस पर पुलिस ने 16 नवंबर को सामाजिक परिस्थिति कारण प्रभावीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया है।

फर्जी जाति मामले में दर्ज है FIR।
फर्जी जाति मामले में दर्ज है FIR।

लोअर कोर्ट से खारिज हो चुकी है अग्रिम जमानत आवेदन
ऋचा जोगी ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण को चुनौती देते हुए मुंगेली के जिला एवं सत्र न्यायालय में 23 नवंबर को अग्रिम जमानत आवेदन लगाया था। उनके वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट में शासन की ओर से अग्रिम जमानत देने का विरोध किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) पीएस मरकाम ने ऋचा जोगी की अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था।

पूर्व सीएम स्व. अजीत जोगी की बहू है ऋचा।
पूर्व सीएम स्व. अजीत जोगी की बहू है ऋचा।

अब हाईकोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत, केस डायरी तलब
निचली अदालत से अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद ऋचा जोगी ने एडवोकेट गैरीमुखोपाध्याय के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है। इसमें उन्होंने शासन की ओर से दर्ज FIR को राजनीति से प्रेरित बताया है। साथ ही कहा है कि नियमों के खिलाफ उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उनका यह भी आरोप है कि उनके आदिवासी होने के मूल दस्तावेजों को दरकिनार कर दिया गया है। याचिका में गिरफ्तारी से राहत देने अग्रिम जमानत देने का आग्रह किया गया है। शुक्रवार को इस केस की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की कोर्ट में हुई। उन्होंने मामले में राज्य शासन को प्रकरण की केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

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