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3 महीने के भीतर प्रमोशन देने के आदेश, HC का फैसला

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बिलासपुर। उच्च न्यायालय के जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच ने आदेश दिया है कि जिन 26 लोगों को पदोन्नति मिली है, उसी तिथि से अन्य बचे हुए पात्र सहायक प्राध्यापकों की समीक्षा डीपीसी (रिव्यू डीपीसी) 90 दिनों के भीतर पूरी की जाए। छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापकों की वर्षों से लंबित पदोन्नति का मामला अब उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद हल हो सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                    राज्य में भर्ती और पदोन्नति के नियमों के अनुसार, विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) द्वारा हर वर्ष पदोन्नति दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस देरी के चलते 30 से 35 वर्षों से सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब उन्हें प्रोफेसर पद पर 90 दिन के भीतर पदोन्नत किया जाएगा।

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