कोरबा- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.12.2023 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 27.11.2023 के शाम 07:30 बजे प्रार्थी का भाई परमेश्वर यादव उम्र 17 साल 07 माह का अपने दोस्तो के साथ कार्तिक पूर्णिमा मनाने गया था उसके बाद शाम 07:00 बजे घर वापस आया था कुछ देर बाद शाम 07:30 बजे घर से बाहर घुमने निकला था, जो घर वापस नही आया कि प्रार्थी को शंका है कि उसके नाबालिक भाई परमेश्वर को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है कि रिपोर्ट पर गुम इंसान कमांक 60/23 अपराध कमांक 489/2023 धारा 363 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे), से अपराध निकाल के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त कर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा अभिषेक वर्मा (रापुसे), अनुविभागीय अधिकारी महोदय कटघोरा पंकज ठाकुर (रापुसे), के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तेज कुमार यादव के नेतृत्व में संदेही भवन सिह कंवर को पूछताछ किया गया जो घटना दिनांक को भवन सिह कंवर, गोपाल सिह कंवर, फूलसाय धनुहार प्रार्थी के नाबालिक भाई परमेश्वर को मानगुरू पहाड झोका नाला तरफ जंगली सुअर होने एवं फसल देखने जाना है कहकर ले गये जो रात्रि 09:30 बजे करीब झोका तालाब के पास पगडडी रास्ते में कोई अज्ञात व्यक्ति सेंट्रिग खुला तार में बिजली करेंट लगने से भुवन सिह करेंट के चपेट में आने से वहीं गिर गया जो लगभग 02 घंटा बाद होश आने पर घर आया तथा गोपाल व फूलसाय वहां से भाग गये तथा दो दिन बाद तक परमेश्वर का कोई पता नही चला कहकर बताया तथा घटना दिनांक को गवाह शिशुपाल सिह धनुहार, संतोष कुमार कंवर के द्वारा गांव का कन्हैया, राम यादव लक्ष्मी नारायण पोर्ते के द्वारा जंगली सुअर मारने के लिए सेटिंग तार बिछाने के लिए मना किया गया था, बताने पर संदेही लक्ष्मीनारायण पोर्ते पिता भरत लाल पोर्ते तथा अंजय यादव को तलब कर कडाई से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो घटना दिनांक को लक्ष्मीनारायण पोर्ते, कन्हैया यादव, पंचराम बिरहोर, अंजय यादव, इन्द्रकुमार नेटी, दशरथ यादव लोग मिलकर जंगली सुअर फंसाने के लिए अवैध रूप से सेंट्रिंग तार बिछा कर बिजली करेंट सप्लाई किये थे जिसमें परमेशवर यादव की बिजली करेंट से मृत्यु हो जाने पर उसके शव को मानगुरू पहाड़ उपर छिपा देना चल कर बरामद करा देना कथन दिया संदेही के निशानदेही पर मानगरू पहाड से मृतक का शव को बरामद कर शिनाख्ती पंचनामा तैयार किया गया मौके पर देहाती मर्ग चाक कर शव पंचनामा किया गया जो मृतक का शव 06-07 दिन पुराना होने से सड गल कर कीडे लगा गया था शव पंचनामा बाद शव का पीएम हेतु सीएचसी कटघोरा रवाना किया गया है।
प्रकरण में आरोपी लक्ष्मीनारायण पोर्ते के बताये अनुसार कन्हैया राम यादव, अंजय यादव, इंन्द्र कुमार नेटी, पंचराम बिरहोर को उनके सकुनत से पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकर किये तथा मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपी लक्ष्मीनारायण पोर्ते, कन्हैया राम यादव, पंचराम बिरहोर से घटना में प्रयुक्त सेटिंग तार को जप्त किया गया है, तथा आरोपीगण लक्ष्मीनारायण पोर्ते, कन्हैया राम यादव, अंजय यादव, इंन्द्र कुमार नेटी, पंचराम बिरहोर के विरूद्ध धारा 304,201,34 भादवि एवं 135 विद्युत अधिनियम का पाये जाना एवं आरोपी भवन सिह कंवर, गोपाल सिह, फुलसाय के द्वारा मृतक परमेश्वर यादव के करेंट लगने की सूचना उनके परिजनो को नही दिया था जिनके विरूद्ध धारा 363,201,34 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से गवाहों के समक्ष दिनांक 03.12.2023 के 16:30 बजे विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण का एक आरोपी दशरथ यादव फरार है, विवेचना जारी हैं।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक तेजकुमार यादव, सउनि कुवर साय पैकरा, विनोद खाण्डे, प्रआर दीपक कश्यप, राजेन्द्र मरकाम, संदीप पाण्डेय, आरक्षक महेन्द्र चंद्रा, नंदलाल सारथी, मनीष साहू, भुनेश्वर आदिले, अजय खुटले, अरूण पाटले, सुखदेव मुण्डा, खम्हन सिंह, राजेन्द्र कंवर, रामसुददीन मरकाम का सराहनीय योगदान रहा।
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