ACN18.COM छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक महिला ने पहले तो अपने पति के खिलाफ तीन तलाक और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया और बाद में अपनी बेटी का नाम और जन्म स्थान गलत बताकर जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया। इसकी जानकारी होने पर उसके पति ने महिला के ही खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करा दिया। मजे की बात यह है कि इस मामले में निचली अदालत ने महिला की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।
इस मामले में धोखाधड़ी और कूट रचना का प्रकरण दर्ज करने वाली रायपुर कोतवाली पुलिस के मुताबिक हैदराबाद निवासी मोहम्मद आदिल भोजानी का वर्ष 2021 में रायपुर की आफरीन सना के साथ विवाह हुआ था। आदिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ओ तब वह बहरीन में जॉब कर रहा था। विवाह के बाद पति पत्नी बहरीन में भी रहे। वर्ष 2022 में हैदराबाद में दोनों की एक बेटी अनम आदिल का जन्म हुआ। इस दौरान आफरीन सना, मोहम्मद आदिल पर नौकरी छोड़कर रायपुर में रहने और घर जमाई बनने के लिए दबाव बनाने लगी और बच्ची के साथ अपने मायके में रहने और धमकी देकर ब्लैक मेल और झूठे केस में फसाने की धमकी देने लगी। इस मुद्दे को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया और आफरीन अपनी बेटी को लेकर रायपुर आ गई। इसके बाद वह दोबारा कभी हैदराबाद नहीं गई।
इसके बाद आफरीन ने अपने पति आदिल के खिलाफ रायपुर के परिवार न्यायालय में भरण पोषण का मामला दायर कर दिया और इसके एवज में बड़ी रकम की मांग की। इतना ही नहीं, आफरीन ने रायपुर नगर निगम से अपनी बेटी का गलत नाम से जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया। इसमें दिए गए दस्तावेजों में आफरीन ने बच्ची का जन्म स्थान हैदराबाद के बजाय रायपुर बताया। हैदराबाद में बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र में उसका मूल नाम अनम आदिल भोजानी है वहीं आफरीन ने रायपुर निगम में बच्ची का नाम एजल आदिल भोजानी लिखवा दिया।
इस तरह झूठी जानकारी देकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया। आदिल को इसकी जानकारी तब हुई जब उसने आफरीन द्वारा भरण पोषण के लिए जमा कराए गए दस्तावेजों में इस गलत जन्म प्रमाण पत्र को देखा। इसके बाद आदिल ने बच्ची के असली जन्म प्रमाण पत्र के साथ कोतवाली थाने में शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध धन की वसूली कर धोखाधड़ी करने के आरोप में आफरीन के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। आदिल के वकील अब्दुल राकिब ने बताया कि आफरीन ने अपनी बच्ची का गलत प्रमाण पत्र क्यों बनवाया।
इस मामले की आदिल भोजानी द्वारा रायपुर नगर निगम में लिखित शिकायत की गई, जिसकी जांच के बाद रायपुर में बनाया गया उसका जन्म प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया। धोखाधड़ी और कूट रचना के इस मामले में अहम बात यह है कि अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद आफरीन सना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, मगर कोर्ट ने सुनवाई के बाद अर्जी निरस्त कर दी।
इस मामले का एक पहलु यह भी है कि हैदराबाद में अपने पति से विवाद के बाद जब आफरीन सना रायपुर लौटी तब आदिल ने अपने समाज के संगठन मेमन जमात से दोनों पक्षों की बैठक लेकर सुलह के लिए आवेदन किया। तब समाज की 20 जनवरी 2024 को हुई बैठक में आदिल और उसके पिता अमीन भोजानी शामिल हुए, मगर बैठक के तत्काल बाद रात में ही आफरीन सना ने रायपुर के महिला थाने में अपने पति के खिलाफ तीन तलाक, ससुर के खिलाफ छेड़छाड़ और पूरे ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत कर दी। इसके बाद महिला थाने की टी आई वेदवती दरियो ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए रात को साढ़े 11 बजे रायपुर के एक होटल में रुके आदिल और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। आदिल के वकील ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी पहले की और रात लगभग 3 बजे एफआईआर दर्ज की गई।
तीन तलाक के आरोप को झूठा साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश किए, तब जाकर पिता पुत्र की जमानत हो सकी।
बहरहाल कोतवाली पुलिस ने आफरीन के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आदिल और उसके परिजन तीन तलाक और दहेज प्रताड़ना के मामले में जमानत पर हैं। इस मामले का उल्लेखनीय पहलु यह है कि आदिल के खिलाफ रातोरात ट्रिपल तलक का मामला दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाली महिला टी आई वेदवती दरियो को कुछ समय पूर्व रिश्वत लेते एसीबी द्वारा ट्रैप किए जाने के बाद जेल की हवा खानी पड़ी और उसे निलंबित कर दिया गया है।