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भिलाई ट्रिपल मर्डर केस में HC का बड़ा फैसला,आरोपी को दी गई आजीवन कारावास की सजा

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– छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तालपुरी (भिलाई) के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड में दोषी रवि शर्मा की सजा पर बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने उसकी दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई मौत की सजा को बदलकर शेष जीवन तक बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। साथ ही मौत की सजा की पुष्टि के लिए भेजा गया संदर्भ (CRREF 2/2026) निरस्त कर दिया।

 

दरअसल मामला 21 जनवरी 2020 का है। तालपुरी स्थित किराये के मकान में रवि शर्मा की पत्नी मंजू शर्मा, उसकी करीब डेढ़ माह की बेटी और एन. राजू के शव मिले थे। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या के बाद शवों को जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी। जांच के दौरान आरोपी के कब्जे से मिला चिपकने वाला टेप मृतकों के हाथ-पैर और मुंह पर बंधे टेप से मेल खाया। इसके अलावा आरोपी के पास से नींद की दवा एल्प्रेक्स 0.5 का खाली रैपर भी मिला। घटनास्थल से मिली लिखावट का हैंडराइटिंग विशेषज्ञ ने आरोपी की लिखावट से मिलान किया था। हाईकोर्ट ने माना कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी कड़ी आरोपी की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करती है और हत्या के साथ साक्ष्य मिटाने का अपराध भी साबित होता है। हालांकि कोर्ट ने अपराध को बेहद गंभीर, जघन्य और सुनियोजित माना, लेकिन इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ श्रेणी का मामला नहीं माना। इसी आधार पर मौत की सजा को बदलकर शेष जीवन तक बिना किसी छूट या समयपूर्व रिहाई के आजीवन कारावास की सजा दी गई। वहीं आईपीसी की धारा 201 के तहत दी गई सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।