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हत्या के आरोपियों को सुनाई गई फांसी की सजा, दो युवकों ने पंच को उतारा था मौत के घाट, 50-50 हजार रुपयों का भी लगाया गया अर्थदंड, देखिये हत्या के बाद कैसे आरोपी ने बनाया था वीडियो

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भरत सिंह चौहान : जमीन विवाद को लेकर पंच की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपयों का अर्थदंड लगाया है। मामला जांजगीर जिले का है जहां 20 नवंबर को 2021 को ग्राम तुस्मा में घटना सामने आई थी। पंच की हत्या के आरोपी ने पानी की टंकी पर चढ़कर अपना वीडियो बनाया था और उसे सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया था।

ACN
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जांजगीर चांपा में एक साल पहले हुई जघन्य हत्याकांड मामले में दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों ने गांव के पांच की हत्या कर इसका वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड़ किया था। इस मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनते हुए फांसी की सजा दोनों आरोपियों को सुनाई है। शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के ग्राम तुस्मा में 20 नवंबर 2021 को जमीन खरीदी बिक्री के विवाद में भागवत साहू नामक पंच की सोहित केवट और सुनील केवट नामक दो युवकों ने धारदार हथियार से हत्या कर दिया था और अपने किए गए हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया था, हत्या के बाद पानी टंकी पर चढ़ कर हत्यारे घंटों तक ड्रामा करते रहे, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने उन्हें समझाइश देकर नीचे उतारा था और दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था मामला न्यायालय में लंबित था, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय जांजगीर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने दोनों आरोपी सोहित केवट और सुनील केवट को फांसी की सजा सुनाया है, और पचास पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

वीआरोपियों को फांसी की सजा दिया जाए जाने पर मृतक भागवत साहू के परिजनों ने फैसले का स्वागत करते हुए न्यायालय का भी आभार व्यक्त किया है।

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