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उज्जैन में मस्जिद तोड़ने के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में रद्द:सुबह इसी पर पथराव-लाठीचार्ज हुआ, 7 पर FIR

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उज्जैन : उज्जैन में शाही मस्जिद मामले में दायर याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन और शाही मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते के आधार पर मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया।

याचिकाकर्ता शाही मस्जिद कमेटी के एडवोकेट कुलदीप पाठक ने कहा- कमेटी और प्रशासन के बीच समझौते के तहत सड़क के लिए 3 फीट जगह के साथ कुछ दुकानें हटाने पर सहमति बनी है। बड़ी मीनार को दूसरी ओर शिफ्ट किया जाएगा। दुकानों के लिए दूसरी जगह दी जाएगी।

इससे पहले मस्जिद का एक हिस्सा तोड़े जाने को लेकर सोमवार सुबह जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर पथराव किया गया। जवाब में लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी गई। भीड़ को हटाने के दौरान महिला थाना प्रभारी घायल हो गईं।

विवाद के बाद फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन दोपहर होते-होते फिर पथराव होने लगा। पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज कर आंसू गैस छोड़ी। हंगामे के बीच कार्रवाई जारी रही। हालांकि, नमाज के समय इसे रोक दिया गया। इसके बाद मामला शांत हो गया।

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