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KORBA: DMF फंड में गड़बड़ी पर PIL, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा हलफनामा, 2 हफ्ते टली सुनवाई

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बिलासपुर। कोरबा में जिला खनिज न्यास (DMF) फंड में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

 

यह जनहित याचिका कोरबा निवासी लक्ष्मी चौहान ने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव के माध्यम से दायर की है। याचिका में DMF फंड में गड़बड़ियों की जांच, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार राशि खर्च करने और खनन प्रभावित लोगों को लाभ दिलाने की मांग की गई है।

 

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। हालांकि समिति गठन को 8 महीने बीतने के बावजूद रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत नहीं हुई है। अदालत ने सरकार से वर्तमान स्थिति का विस्तृत ब्यौरा हलफनामे में देने को कहा है।

 

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ में हुई। कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी है।

 

याचिका में कहा गया है कि DMF की राशि का उपयोग उन क्षेत्रों और लोगों के हित में होना चाहिए जो खनन गतिविधियों से प्रभावित हुए हैं। स्वतंत्र जांच और निधि के उपयोग की निगरानी की मांग की गई है।