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मायके जाने से नाराज देवर ने की भाभी की हत्या : बड़े भाई पर भी किया जानलेवा हमला, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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जगदलपुर में मायके जाने से नाराज देवर ने भाभी की हत्या कर दी थी। बड़े भाई पर भी जानलेवा हमला किया। कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद और 7 साल की सजा सुनाई।

बार-बार मायके जाने की बात से नाराज होकर भाभी पर जानलेवा हमला करने वाले देवर को आखिरकार अदालत ने सजा सुना दी है। करीब डेढ़ साल तक चले ट्रायल के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय, जगदलपुर ने आरोपी नीलू मंडावी को भाभी जयमनी मंडावी की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, बीच-बचाव करने पहुंचे बड़े भाई बोंडूक मंडावी पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई है। दोनों मामलों में अदालत ने 100-100 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

 

 

रॉड और हथौड़े से किया जानलेवा हमला

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र के बड़े बोदल गांव का है। करीब डेढ़ साल पहले रात लगभग 8 बजे आरोपी नीलू मंडावी लोहे की रॉड और हथौड़ा लेकर अपने बड़े भाई के घर पहुंचा था। बताया गया कि, वह अपनी भाभी जयमनी मंडावी के बार-बार मायके जाने से नाराज था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने भाभी पर लोहे की रॉड और हथौड़े से जानलेवा हमला कर दिया।

 

 

 

गंभीर चोटों के बाद भाभी की इलाज के दौरान मौत

हमले के दौरान जब बड़े भाई बोंडूक मंडावी अपनी पत्नी को बचाने के लिए बीच-बचाव करने पहुंचे तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। उनके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। घटना में जयमनी मंडावी गंभीर रूप से घायल हो गईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, बोंडूक मंडावी भी गंभीर रूप से घायल हुए।

 

डेढ़ साल तक चली सुनवाई

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियोजन ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1) और 109 के तहत मामला न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई करीब डेढ़ साल तक चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष गवाहों और अन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत किया।

 

भाभी की हत्या में उम्रकैद

साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी नीलू मंडावी को हत्या और जानलेवा हमले का दोषी पाया। पीठासीन अधिकारी गोविंद नारायण जांगड़े ने भाभी जयमनी मंडावी की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास तथा बड़े भाई बोंडूक मंडावी पर जानलेवा हमला करने के मामले में 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों मामलों में आरोपी पर 100-100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया