बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में रह रही है, तो वह पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं होगी। अदालत ने इस आधार पर फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी।
मामले में जशपुर निवासी महिला का विवाह वर्ष 2018 में रायपुर निवासी युवक से हुआ था। शादी के करीब आठ माह बाद दोनों अलग हो गए। पति ने पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध होने का आरोप लगाया था। फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए महिला की याचिका निरस्त कर दी।




