पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने चंद घंटों में किया गिरफ्तार, भेजा जेल*
प्रार्थी नन्नू कूजूर पिता कुंवर सिंह कूजूर, उम्र 20 वर्ष, निवासी साजाकछार सारिसमार, थाना पसान जिला कोरबा द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 09.03.2026 की रात्रि लगभग 09:00–10:00 बजे तक वह अपने चाचा राजूलाल कूजूर के घर मुर्गा-भात खाकर अपने घर चला गया था। उसी रात आरोपी राजूलाल कूजूर का अपनी पत्नी उर्मिला बाई के साथ विवाद हो गया, जिस पर आरोपी ने लकड़ी के बहिंगा (डण्डा) से उसके सिर पर वार किया तथा सिर को दीवार में पटक दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और रात्रि लगभग 03:00 बजे उसकी मृत्यु हो गई।
दिनांक 10.03.2026 को सुबह लगभग 07:00 बजे आरोपी द्वारा घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर प्रार्थी मौके पर पहुंचा, जहां उर्मिला बाई मृत अवस्था में पड़ी हुई थी तथा उसके सिर व मुंह में गंभीर चोट के निशान थे। घर की दीवार में भी खून के निशान पाए गए।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पसान में आरोपी राजूलाल कूजूर पिता शिवबंधन कूजूर, उम्र 37 वर्ष, निवासी सारिसमार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 58/2026 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट कोरबा के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसने अपने पत्नी को चरित्र शंका पर से म डंडा से मार मार कर हत्या करना स्वीकार किया
मामले में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी राजूलाल कूजूर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चंद्रपाल खांडे प्रधान आरक्षक 335 आरक्षक कमल, राहुल बघेल, रतन राठौर एवं थाना पसान पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।




