जमानत मिलने के बाद भी 45 दिन तक सौम्या को रहना पड़ेगा जेल में, एसीबी/ ईओडब्ल्यू मामले में रायपुर के विशेष न्यायालय में चार्जशीट होगा पेश

0
4

 

 

जमानत मिलने के बाद भी 45 दिन तक सौम्या को रहना पड़ेगा जेल में, एसीबी/ ईओडब्ल्यू मामले में रायपुर के विशेष न्यायालय में चार्जशीट होगा पेश।

 

– बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में सौम्या चौरसिया को छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। सौम्या ने ईडी और एसीबी/ ईओडब्ल्यू के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई थी। हाईकोर्ट जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के सिंगल बेंच ने सौम्या, ईडी और एसीबी/ ईओडब्ल्यू सभी की दलीलों और तर्कों को सुनने के बाद मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज मामले में हाईकोर्ट से फैसला आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया को ईडी के मामले में हाईकोर्ट के फैसले से तत्काल रिहाई की मंजूरी है,पर एसीबी/ ईओडब्ल्यू के प्रकरण पर सौम्या की रिहाई विशेष न्यायालय रायपुर में चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद ही होगी। इससे माना जा सकता है कि सौम्या को अभी फिलहाल कुछ दिन और जेल में ही रहना पड़ेगा।