छत्तीसगढ़ सरकार ने बदले आबकारी नियम, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी नई ड्यूटी

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छत्तीसगढ़ सरकार ने बदले आबकारी नियम, 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी नई ड्यूटी दरेंFB IMG 1770101878185 IMG 20260203 115316

रायपुर। शराब उपभोक्ताओं और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए शराब पर नई ड्यूटी दरें तय कर दी हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। नई व्यवस्था के तहत देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया है।

सरकार के निर्णय के अनुसार, विदेशी शराब पर कीमत के हिसाब से अलग-अलग ड्यूटी दरें लागू होंगी। यानी महंगी शराब पर अब ज्यादा टैक्स देना होगा, जिससे प्रीमियम सेगमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी नई ड्यूटी दरें लागू की गई हैं।

एक महत्वपूर्ण प्रावधान के तहत शराब की सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे राजस्व संग्रह में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। वहीं सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर निर्धारित की गई है, ताकि उन्हें विशेष राहत मिल सके।

आबकारी विभाग के मुताबिक, शराब कंपनियों द्वारा रेट ऑफर प्रस्तुत किए जाने के बाद खुदरा कीमतों में इजाफा संभव है। नई ड्यूटी दरों से संबंधित अधिसूचना छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है, जिसके साथ ही नियमों का विधिवत क्रियान्वयन शुरू होगा