Home Uncategorized छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर; कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-163 लागू, जानें पूरा मामला

छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर; कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-163 लागू, जानें पूरा मामला

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उत्तर बस्तर कांकेर।  01 दिसम्बर 2025 : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 02 दिसम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 60 दिवस की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

इस अवधि के दौरान कलेक्टर परिसर एवं परिसर की आसपास के 200 मीटर के दूरी को धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।